उत्तर प्रदेश: पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा को गायिका से रेप में 15 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
Uttar Pradesh: Jailed don and four time MLA Vijay Mishra awarded 15-year imprisonment in rape case
उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा को गायिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को सजा सुनाई गई। विजय मिश्रा को 15 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना चुकाने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया।
दरअसल, इस मामले में बीते 3 साल से सुनवाई चल रही थी और शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा विजय मिश्रा को दोषी कर दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद शनिवार को सजा का ऐलान करने की बात कही गई थी। वहीं इसी मामले में विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्र उर्फ ज्योति को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया था।
शनिवार को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को सजा सुनाए जाने के दौरान न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। यह भी बता दें की मौजूदा समय में पूर्व विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। विजय मिश्रा पर अन्य मामले भी पहले से ही दर्ज हैं।
इस मामले में हुई सजा
वाराणसी की रहने वाली एक गायिका द्वारा साल 2020 में विजय मिश्रा और विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। गायिका द्वारा आरोप लगाया गया था कि साल 2014 में उसे कार्यक्रम करने के लिए विधायक विजय मिश्रा द्वारा भदोही बुलाया गया था।
भदोही बुलाने के बाद कार्यक्रम के दौरान ड्रेस चेंज करते समय विधायक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। उसने यह भी कहा कि उसके बाद उसने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को मुझे बनारस पहुंचने के लिए भेजा। बनारस पहुंचाने के लिए आते समय उपरोक्त दोनों लोगों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
गायिका द्वारा यह भी आरोप लगाया गया की उसके बाद विधायक द्वारा कई बार उसका शारीरिक शोषण किया गया और उसे नौकरी दिलाने की बात भी कही गई। बाद में विधायक की हरकत से तंग आकर वह मुंबई चली गई तो उसे वीडियो कॉल करके विधायक द्वारा अश्लील हरकत की जाती रही।
इसी मामले में 3 साल तक सुनवाई चली और शुक्रवार को अदालत द्वारा विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद शनिवार को विजय मिश्र को 15 साल की कारावास और जुर्माने का आदेश सुनाया गया




