विधि आयोग ने कहा है कि UCC समान नागरिक संहिता से संबंधित कुछ व्हाट्सएप टेक्स्ट, संदेश और नंबर प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें निकाय द्वारा जारी नहीं किया गया है। आयोग की इन संदेशों के संबंध में कोई भागीदारी नहीं है और किसी भी जिम्मेदारी का खंडन करता है।
UCC | Uniform Civil Code: Law panel warns of fake Whatsapp messages, calls on issue
भारत के विधि आयोग ने आम जनता को समान नागरिक संहिता के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले फर्जी व्हाट्सएप टेक्स्ट, संदेशों और कॉल के प्रति आगाह किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रसारित किए जा रहे किसी भी संदेशों से उसका कोई जुड़ाव या संबंध नहीं है।
विधि आयोग ने कहा है कि समान नागरिक संहिता से संबंधित कुछ व्हाट्सएप टेक्स्ट, कॉल और संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें निकाय द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह देखने में आया है कि कुछ फोन नंबर व्यक्तियों के बीच घूम रहे हैं, उन्हें गलत तरीके से भारत के विधि आयोग से जोड़ा जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विधि आयोग की इन संदेशों, कॉलों या संदेशों के संबंध में कोई भागीदारी नहीं है, और किसी भी जिम्मेदारी या समर्थन का खंडन करता है।
इसमें आगे कहा गया है कि भारत का विधि आयोग पूरी तरह से अपने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से संचार करता है, जिसमें इसकी वेबसाइट और आधिकारिक प्रकाशन शामिल हैं। यह व्यक्तियों को समान नागरिक संहिता के संबंध में जारी किसी भी सार्वजनिक सूचना तक पहुंचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अंत में आयोग ने कहा कि जनता से जुलाई में सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है।
विधि आयोग ने 14 जून को बड़े पैमाने पर जनता और धार्मिक संगठनों से नए विचार आमंत्रित करके यूसीसी पर बहस फिर से शुरू करने का फैसला किया था। इसमें कहा गया था कि जो लोग रुचि रखते हैं और इच्छुक हैं वे नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग ककी वेबसाइट पर “यहां क्लिक करें” पर जाकर या memberecretary-lci@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भारत के विधि आयोग को अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।
साथ ही आयोग ने कहा है कि संबंधित हितधारक समान नागरिक संहिता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर परामर्श/चर्चा/कार्य पत्र के रूप में “सदस्य सचिव, भारतीय विधि आयोग, चौथी मंजिल, लोक नायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली-110003” को अपनी बात पहुंचाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आवश्यकता हुई तो आयोग किसी व्यक्ति या संगठन को व्यक्तिगत सुनवाई या चर्चा के लिए बुला सकता है।





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