मालेगांव ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट से लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को झटका, बंबई हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार
Supreme Court refuses to interfere with Bombay High Court order rejecting Lt Col Prasad Purohit’s petition seeking to discharge him in Malegaon 2008 blast case on the ground of lack of sanction under section 197(2) of CrPC from the Indian Army to prosecute him in the blast case.
सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की उस याचिका को खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसने मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में भारतीय सेना से सीआरपीसी की धारा 197 (2) के तहत विस्फोट में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं होने के आधार पर आरोप मुक्त करने की उसकी मांग को खारिज कर दिया था।




