सरकार की आबकारी नीति पर नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के दिए निर्देश
Nainital High Court’s instructions to stop the process on excise policy of the government
उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि 31 मार्च से मौजूदा समय में संचालित हो रहा है।
शराब ठेकों का समय संपन्न होने के बाद 1 अप्रैल से आबकारी विभाग राजस्व के ²ष्टिगत नए सिरे से शराब ठेके संचालित करना चाहता था। जबकि दुकानदार प्रक्रिया में ठेका रिन्यू की दी गई। समय सीमा को कम बता रहे थे, लिहाजा उन्होंने अदालत का रुख किया था। आपको बताते चलें आबकारी नीति जो कि वर्ष 2023 – 24 के लिए जारी हुई है। इस पॉलिसी वह इसके नियमों पर अदालत की कोई भी रोक नहीं है। अदालत ने सिर्फ समय की कमी मांग को आधार मानते हुए फिलहाल प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं।
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