असम में नाबालिग की हत्या के बाद शव से यौन उत्पीड़न, 3 आरोपी गिरफ्तार

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Assam: 3 men held for killing minor girl, sexually assaulting dead body

Assam: 3 men held for killing minor girl, sexually assaulting dead body
Assam: 3 men held for killing minor girl, sexually assaulting dead body

#शर्मनाक | आरोपियों की पहचान करीमगंज जिले के रहने वाले बिप्लब पॉल, सुभ्रा मालाकार और रेलवे कर्मचारी राहुल दास के रूप में की गई है। जांच से पता चला है कि राहुल दास घटना का प्राथमिक साजिशकर्ता था और अन्य प्रतिवादियों ने अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की।

#Disgusting | Assam: 3 men held for killing minor girl, sexually assaulting dead body

असम के करीमगंज जिले में एक 15 वर्षीय लड़की की हत्या करने और उसके बाद शव के साथ यौन उत्पीड़न करने का घिनौना मामला सामने आया है। असम पुलिस ने इस बर्बरता के आरोपी तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मुख्य साजिशकर्ता रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है। 25 से 27 साल की उम्र के तीनों युवकों ने कथित तौर पर 9 सितंबर को नाबालिग के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। उस समय लड़की के माता-पिता घर में नहीं थे।

करीमगंज के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि आरोपी, जिन्होंने लड़की की हत्या की और उसके बाद उसके शव के साथ बलात्कार किया, वे पीड़िता को जानते थे। नाबालिग की पहले गला दबाकर हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया था। अपराध की पुष्टि होने के बाद तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपियों की पहचान करीमगंज जिले के रहने वाले बिप्लब पॉल, सुभ्रा मालाकार और रेलवे कर्मचारी राहुल दास के रूप में की गई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को अनुचित प्रस्ताव दिया लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद उन लोगों ने 9 सितंबर को जबरन उसके घर में घुसकर वारदात को अंजम दिया।

एसपी प्रतिम दास के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि राहुल दास घटना का प्राथमिक योजनाकार था और अन्य प्रतिवादियों ने अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की। उन्होंने कहा कि राहुल एक रेलवे कर्मचारी है। माना जा रहा है कि लड़की राहुल को जानती थी। हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम इस पर गौर कर रहे हैं, इसलिए इसमें और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

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