उत्तराखंड स्टिंग मामले में पूर्व CM हरीश रावत, हरक सिंह समेत चार नेताओं की होगी वॉयस सैंपलिंग, CBI कोर्ट ने जारी किया नोटिस
Uttarakhand Sting | CBI notice to four including former CM Harish Rawat, Harak Singh, voice sampling will have to be done in this case
उत्तराखंड स्टिंग प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
इन नेताओं के वॉयस सैंपल लिए जाने हैं। इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की अदालत में मामले की सुनवाई 20 जून को हुई। सीबीआई की ओर से अभियोजन अधिकारी सियाराम मीना और सीबीआई के इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन सिंह बिष्ट के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की अपील की। अदालत में बताया गया कि 8 जून को इन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक नोटिस तामील नहीं हो पाए हैं। इस पर कोर्ट की ओर से दोबारा नोटिस जारी करने के साथ ही सीबीआई को इसकी पैरवी करने के आदेश दिए गए।
यह है पूरा मामला
हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते 2016 में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। यह स्टिंग तब एक चैनल से जुड़े उमेश कुमार (मौजूदा निर्दलीय विधायक) ने जारी किया था। इसमें सीएम हरीश रावत पर सरकार बचाने के लिए विधायकों की सौदेबाजी करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसी दौरान एक और स्टिंग विधायक मदन सिंह बिष्ट का भी आया था। इस स्टिंग में डॉ. हरक सिंह रावत के शामिल होने का दावा करते हुए हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए खरीद-फरोख्त के आरोपों से जोड़ते हुए जारी किया गया था। यह स्टिंग भी उमेश कुमार की ओर से ही जारी किया गया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। अब मामले की जांच इन चारों नेताओं के वॉयस सैंपल लेने पर टिकी हुई है, ताकि इनकी आवाज का मिलान स्टिंग में रिकॉर्ड हुई आवाज से किया जा सके।
विधायकों के लिए तय प्रक्रिया अपनाएं
अदालत में सीबीआई की ओर से बताया गया कि जिन्हें नोटिस होने हैं, उनमें दो मौजूदा विधायक भी हैं। कोर्ट ने सीबीआई को मौजूदा विधायकों के मामले में तय प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए। विधायकों के विशेषाधिकार को देखते हुए सभी नियमों का पालन करने के लिए कहा है।
चार जुलाई को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े इस मामले में वॉयस सैंपल लेने की अनुमति संबंधी प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई की तिथि चार जुलाई तय की है। स्टिंग से जुड़े इस मामले को सीबीआई की गाजियाबाद शाखा में दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के लिए अभियोजन अधिकारी और सीबीआई इंस्पेक्टर भी गाजियाबाद से ही दून पहुंचे थे।