नैनीताल हाईकोर्ट समेत प्रदेश की सभी अदालतों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं, उत्तराखंड
Uttarakhand | Nainital High Court issues notification saying that all officers, staff, lawyers and parties will be able to enter the court only after wearing masks.
दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर भारत में सतर्कता बढ़ गई है। उत्तराखंड में भी इसे लेकर अलर्ट जारी हो गया है। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गयी है। नैनीताल हाईकोर्ट समेत प्रदेश की सभी अदालतों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
वहीं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार अब कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी का पालन भी किया जायेगा। साथ ही कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी, कर्मचारी, वकील व पक्षकार मास्क पहनकर ही कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे
उत्तराखंड में कोरोना को लेकर गाइडलाइन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा अभी फिलहाल जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से लोगों से बचने की बात कही गई है। इसके अलावा जो बड़े आयोजन होते हैं, खासकर न्यू ईयर पर होने वाले आयोजनों में सतर्कता बरतने की भी बात कही गई है। कुल मिलाकर फिलहाल किसी भी बिंदुओं पर अनिवार्यता जारी नहीं की गई है। ऐसे में लोगों को चाहिए की सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को फैलाने से बचें, जिससे उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो।
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