याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नगर निगम का नोटिस अनुचित है। याचिका में कहा गया कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उन पर चल रहे मामले कोर्ट में लंबित हैं। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उनसे वसूली नहीं की जा सकती है।
Uttarakhand HC stays Rs 2.42 crore recovery notice issued to main accused in Haldwani Banbhulpura violence
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को राहत दे दी है। अब्दुल मलिक ने 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को अतिक्रमण खाली कराने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया था। इसके बाद वनभूलपुरा में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हल्द्वानी नगर निगम ने आरोपी अब्दुल मलिक को 2.44 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा था।
याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नगर निगम का नोटिस अनुचित है। याचिका में कहा गया कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उन पर चल रहे मामले कोर्ट में लंबित हैं। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उनसे वसूली नहीं की जा सकती है।
दरअसल, 8 फरवरी को भड़की हिंसा में पहले प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी की गई। इसके बाद कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। थाने को घेरकर आग लगा दी गई।