उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड में नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा “केस की नहीं हो CBI जांच

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Uttarakhand | Ankita Bhandari Murder: There will be no CBI investigation in Ankita Bhandari murder case, Nainital High Court gave a big

There will be no CBI investigation in Ankita Bhandari murder case, Nainital High Court
There will be no CBI investigation in Ankita Bhandari murder case, Nainital High Court

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फैसला सुनाया है कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी।

Uttarakhand | Ankita Bhandari Murder: There will be no CBI investigation in Ankita Bhandari murder case, Nainital High Court gave a big decision

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फैसला सुनाया है कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच वाली याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच पर अपना विश्वास जताया है।

आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी। इसके अलावा अंकिता के परिजनों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी।

इससे पहले 26 नवम्बर को फैसले को रिजर्व कर दिया गया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरुरत नहीं हैं।

अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात को हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उस रिसॉर्ट के मालिक पर है जहां वो रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी।

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