सिविल कोर्ट ने बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 9 उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं।
Haldwani violence: Civil Court orders to confiscate property of nine miscreants
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा मामले में सिविल कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सिविल कोर्ट ने बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत 9 उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
दूसरी ओर नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक गौजाजाली, रेलवे बाजार और एफसीआई गोदाम क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी।
गौरतलब है कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में एक अवैध रूप से निर्मित मदरसे के विध्वंस पर हिंसा भड़क गई, स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, जिससे कई पुलिस कर्मियों को पुलिस स्टेशन में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीड़ ने पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ भी की थी।