झारखंड में दीपावली, छठ पर सिर्फ दो घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी

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Jharkhand | fireworks will be allowed only for two hours on Diwali and Chhath

Jharkhand | fireworks will be allowed only for two hours on Diwali and Chhath
Jharkhand | fireworks will be allowed only for two hours on Diwali and Chhath

झारखंड के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाये जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकें।

Jharkhand | fireworks will be allowed only for two hours on Diwali and Chhath

देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। इसकी वजह से त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वहीं झारखंड में इस वर्ष दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी जायेगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है।

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरुपर्व पर रात्रि आठ से दस तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों की अनुमति दी जायेगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास द्वारा जारी निर्देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे।

उन्होंने पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी।

इन निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है।

राज्य के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाये जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकें।

इनके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा।

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