आजम खान को हेट स्पीच केस में तीन साल की सजा, 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया
Samajwadi Party leader Azam Khan convicted in 2019 hate speech case, gets 3-year jail term
रामपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की सियासी पारी के लिए गुरुवार 27 अक्टूबर का दिन बेहद अहम रहा. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है.
सजा के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी.
दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. उन्होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाया है.