गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है.
Gujarat HC Says Modi Need Not Furnish Degree, Imposes Fine On Arvind Kejriwal
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने पच्चीस हज़ार का जुर्माना ठोका है. केजरीवाल पर ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री मांगने को लेकर लगाया गया है. गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है.
गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था.
अदालत ने मोदी की डिग्री मांगने के मामले में ही अरविंद केजरीवाल पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.




