उप्र: आजम खान के किले में सेंघ लगाने वाले भाजपा विधायक की सदस्यता पर खतरा? कोर्ट ने भेजा नोटिस

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Court issues notice to Rampur MLA over petition filed by SP leader

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रजा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता सक्सेना ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सक्सेना और स्थानीय पुलिस ने कई मतदाताओं को अपने घरों से बाहर आने और वोट डालने की अनुमति नहीं दी।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता असीम रजा की याचिका पर रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में तय की है। रजा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता सक्सेना ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट आचरण किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सक्सेना और स्थानीय पुलिस ने कई मतदाताओं को अपने घरों से बाहर आने और वोट डालने की अनुमति नहीं दी।

रजा ने दावा किया है कि ये मतदाता उनके समर्थक थे। इस आधार पर रजा ने अदालत से विधायक के रूप में सक्सेना के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि आजम खां को अभद्र भाषा के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी।

इस सीट से सपा प्रत्याशी असीम रजा चुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना से हार गए थे।

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