नाबालिग से रेप, वेश्यावृत्ति में धकेला, BJP नेता, पत्रकार और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 13 को 20 साल की सजा; 100 से अधिक ने किया रेप

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Chennai: Cop, BJP leader, journalist among 13 handed jail term for pushing teen into flesh trade

A young man living in the neighborhood molested a minor girl by giving her medicine for unconsciousness, the incident happened in this area of Patna.
A young man living in the neighborhood molested a minor girl by giving her medicine for unconsciousness, the incident happened in this area of Patna.

चेन्नई: नाबालिग से रेप, वेश्यावृत्ति में धकेला, भाजपा नेता, पत्रकार और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 13 को 20 साल की सजा; 100 से अधिक ने किया रेप

Chennai | Cop, BJP leader, journalist among 13 handed jail term for pushing teen into flesh trade

चेन्नई की एक पॉक्सो कोर्ट ने 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और उसे वेश्यावृति में धकेलने के जुर्म में आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक पुलिस निरीक्षक, भाजपा नेता और एक पत्रकार समेत 13 लोगों को इस मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। विशेष अदालत ने 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और सोमवार को सजा की घोषणा की। बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए यह अदालत गठित की गई है।

  • नाबालिग के साथ रेप और वेश्यावृति में धकेलने के जुर्म में आठ लोगों को उम्रकैद की सजा
  • पुलिस निरीक्षक, भाजपा वर्कर समेत 13 लोगों की संलिप्तता को लेकर 20-20 साल की कैद
  • 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और सोमवार को सजा की घोषणा की

दोषियों को जेल की सजा सुनाने के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच लाख रुपये का भुगतान करे। न्यायाधीश ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने के दो लाख रुपये भी उसे दिए जाएं।

सजा पाने वाले में ये शामिल

जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उनमें पीड़िता के सौतेले पिता और सौतेली मां शामिल हैं। इन्नोर थाने से संबद्ध रहे निलंबित निरीक्षक सी पुगालेंधी, भाजपा कार्यकर्ता जी राजेंद्रम और एक निजी चैनल के पत्रकार विनोबाजी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस प्रकरण में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

13 साल की बच्ची से 100 से अधिक ने किया रेप

पीड़िता की मां की शिकायत पर वार्षमेनपेट के महिला थाने ने 26 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज किया था और नवंबर, 2020 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था जो 560 से अधिक पन्नों का था। पुलिस के अनुसार इन 26 आरोपियों में से चार फरार हैं जबकि एक की मौत हो गई। यह मामला सुर्खियों में रहा था क्योंकि तब महज 13 साल की इस पीड़िता के साथ 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसे वेश्यावृति में धकेला गया था।

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