दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुला आजम, आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। थोड़ी देर बाद कोर्ट सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।
Azam Khan, Son Abdullah And Wife Convicted In Fake Birth Certificate Case
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है. रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दरअसल, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में अब्दुल्ला आजम की जीत भी हुई थी, लेकिन उनके प्रतिद्विंदी नवाब काजिम अली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी.
काजिम ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन भरे हैं उसमें उम्र छिपाई गई है, वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं. शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है. यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था. इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था




