
मामले पर जमकर राजनीति हुई थी। यहां तक कि सीएम योगी ने विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए मोइद खान को जल्लाद बता दिया था। इसके बाद शहर में मोइद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉंपलेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था।
Ayodhya gangrape case | SP leader Moid Khan acquitted, his servant Raju convicted based on DNA test
उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के भदरसा थाना क्षेत्र के चर्चित गैंगरेप मामले में कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं मामले में उनके नौकर राजू खान को दोषी ठहराया गया है। राजू खान को कोर्ट 29 जनवरी को सजा सुनाएगी। मामले का दुखद पहलू यह है कि आरोप लगते ही मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था।
अयोध्या के पास्को कोर्ट के प्रथम न्यायालय ने इस बहुचर्चित मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। मोईद खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट हुआ था। मोईद खान का डीएनए टेस्ट निगेटिव आया था। वहीं नौकर राजू खान का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया और मोइद खान को बरी कर दिया।
इस मामले में 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सपा नेता मोईद खान और उनके नौकर राजू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले पर जमकर राजनीति हुई थी। यहां तक कि सीएम योगी ने विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए मोइद खान को जल्लाद बता दिया था। इसके बाद शहर में मोइद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मोईद खान के बरी होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि बीजेपी ने साजिश की थी एक निर्दोष को फंसाया था। न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। लगभग दो वर्ष पहले जब अयोध्या में सपा नेता मोईद खान पर रेप के आरोप लगे, तब बहुत हंगामा हुआ। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने मुद्दा उठाया, बुलडोजर चला, एंकर चिल्लाए, मोइद को जल्लाद बताया गया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी केवल अल्पसंख्यक पिछडों, दलितों और ब्राह्मणों के विरुद्ध साजिश करती है।




