विधायक राजा सिंह को 25 अगस्त को हैदराबाद पुलिस आयुक्त द्वारा पीडी एक्ट लागू करने के बाद जेल भेज दिया गया था। उन्होंने 76 दिन जेल में बिताए थे।
Another notice served on Telangana MLA Raja Singh for hate speech
अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तेलंगाना बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने एक और नोटिस दिया है। बता दें कि 29 जनवरी को मुंबई में एक रैली में भड़काऊ भाषण देने के लिए बीजेपी ने नेता टी. राजा सिंह को निलंबित कर दिया है। मंगलहाट पुलिस ने विवादास्पद विधायक को सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए नोटिस जारी किया। गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधानसभा के सदस्य को दो दिनों में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।
मंगलहाट पुलिस द्वारा एक सप्ताह में यह दूसरा नोटिस जारी किया गया है। पिछले साल एक धार्मिक समुदाय के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उन्हें 26 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था। कथित भड़काऊ भाषण के संबंध में एक शिकायत के आधार पर पिछले साल अगस्त में कंचनबाग पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामला मंगलहाट पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया गया था।
पिछले साल दिसंबर में पुलिस ने फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राजा सिंह को शो कॉज नोटिस दिया था, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का कथित रूप से उल्लंघन हुआ था।
नोटिस में उल्लेख किया गया था कि राजा सिंह के खिलाफ आदतन भड़काऊ और भड़काऊ भाषण देने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) अधिनियम लागू किया गया था। पीडी एक्ट लागू करने के पुलिस के आदेश को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई थीं।
हाईकोर्ट ने यह शर्त लगाई थी कि विधायक किसी भी धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं देंगे और न ही किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अपमानजनक या आपत्तिजनक पोस्ट डालेंगे।
राजा सिंह को 25 अगस्त को हैदराबाद पुलिस आयुक्त द्वारा पीडी एक्ट लागू करने के बाद जेल भेज दिया गया था। उन्होंने 76 दिन जेल में बिताए थे। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनकी फिर से गिरफ्तारी के लिए जारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।