ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के डीएम ने रिसीवर के रूप में ज्ञानवापी तहखाने की कस्टडी ली

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Varanasi DM takes custody of Gyanvapi cellar as its receiver

Gyanvapi Mosque case | CEO of temple trust seeks repair of cellar roof
Gyanvapi Mosque

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने 17 जनवरी को वाराणसी के डीएम को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था।

Varanasi DM takes custody of Gyanvapi cellar as its receiver

जिला न्यायाधीश अदालत के 17 जनवरी के आदेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट एस. राजलिंगम ने रिसीवर के रूप में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने को अपनी कस्‍टडी में ले लिया है।

जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि के रूप में, एडीएम (प्रोटोकॉल) प्रकाश चंद वादी और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास, उनके अधिवक्ताओं और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद (एआईएम) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा भी मौजूद रहे।बाद में, अधिकारी ने मस्जिद परिसर में प्रवेश किया और बुनियादी औपचारिकताएं पूरी कीं।

यह प्रक्रिया व्यास वाद पर सुनवाई से पहले पूरी की गई। इसमें जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने 17 जनवरी को वाराणसी के डीएम को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था।

व्यास के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, अदालत ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी तय की है।

एआईएम को पार्टी बनाते हुए, व्यास ने 25 सितंबर, 2023 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था, इसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में श्रृंगार गौरी और अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की पूजा की अनुमति देने और डीएम या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को दक्षिणी तहखाने के रिसीवर के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई थी।

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