रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि अब बैंक 2000 रुपये के नोट जारी नहीं करेंगे।
RBI Asks Banks to Stop Issuing Rs 2,000 Notes With Immediate Effect
The bank notes in Rs 2,000 denomination will continue to be a legal tender, the RBI said. The existing notes in circulation can either be deposited in bank accounts or exchanged by September 30.
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह जारी की है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट जारी करना बंद करें। हालांकि, 2000 रुपये के नोट वैध बने रहेंगे और लोग 30 सितंबर तक बैंकों से इसे बदलवा सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत आरबीआई ने देश के बैंकों को निर्देश दिया है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए।
रिजर्व बैंक अनुसार, 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदला जा सकता है। नोट बदलने की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि अब बैंक 2000 रुपये के नोट जारी नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद देश में 2000 रुपये के नोट को जारी किए थे। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपये के नोट कम नजर आने लगे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपये नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार 2000 रुपये के नोट बंद कर सकती है।