मथुरा में शादी ईदगाह में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, HC ने दी थी सर्वे की इजाजत

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No survey at Mathura’s Shahi Idgah complex for now, Supreme Court pauses order

No survey at Mathura's Shahi Idgah complex for now, Supreme Court pauses order
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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

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उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को सुने।

इससे पहले, सर्वे से जुड़ा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। 23 जनवरी, 2024 को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

बता दें कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया था। तब हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद परशाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया था।

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