“क्या संजय मिश्रा के अलावा पूरा ED नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है?” सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार से सवाल

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Justice Gavai: Are we not giving the picture that your entire department is incompetent? That you cannot function without one person?

"क्या संजय मिश्रा के अलावा पूरा ED नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है?" सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार से सवाल
“क्या संजय मिश्रा के अलावा पूरा ED नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है?” सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील पर ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक पद पर रहने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या मिश्रा के अलावा पूरा ईडी नाकाबिल अफसरों से भरा हुआ है।

Justice Gavai: Are we not giving the picture that your entire department is incompetent? That you cannot function without one person?

“ईडी में क्या सिर्फ डायरेक्टर ही काबिल हैं और बाकी पूरा विभाग नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है?” यह सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल केंद्र सरकार से गुरुवार को उस वक्त पूछा जब सरकार ने कोर्ट से अपील की कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को ‘जनहित में’ एक और सेवा विस्तार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार केंद्र की बात मानते हुए संजय मिश्रा को 15 सितंबर 2023 तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) डायरेक्टर के पर बने रहने की इजाजत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने अनुमति देते हे कहा कि “व्यापक जनहित और राष्ट्रहित” में संजय कुमार मिश्रा को सिर्फ 15 सितंबर तक ही पद पर रहने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन इसके बाद उन्हें इस पद से हटना होगा।

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर संजय कुमार मिश्रा को एक और सेवा विस्तार देने की मांग की थी और दलील दी थी कि चूंकि फायनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की समीक्षा चल रही है इसलिए मिश्रा को 15 अक्टूबर तक सेवा विस्तार दे दिया जाए। केंद्र ने अर्जी मे कहा था कि चूंकि समीक्षा इस समय अहम मोड़ पर है, इसलिए मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीधा सवाल पूछा, “क्या आप ऐसी तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं कि (संजय मिश्रा के अलावा) कोई और (अफसर) इस पद के लायक नहीं है और बाकी पूरा डिपार्टमेंट नाकाबिल लोगों से भरा हुआ है, सिर्फ एजेंसी के प्रमुख ही काबिल हैं।”

ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 को मिश्रा के सेवा विस्तार की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें लगातार सेवा विस्तार देते रहना ‘कानून में वैध नहीं है’। कोर्ट ने कहा था कि 31 जुलाई को मिश्रा को ईडी डायरेक्टर का पद छोड़ना ही होगा।

दरअसल संजय कुमार मिश्रा को केंद्र सरकार दो बार सेवा विस्तार दे चुकी है। पिछले ही साल नवंबर में ही मिश्रा को उनके रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया था। अब यह तीसरा सेवा विस्तार था जिसके मुताबिक मिश्रा अपने पद पर 18 नवंबर 2023 तक बने रह सकते थे। इस तरह संजय कुमार मिश्रा ईडी डायरेक्टर के पद पर पांच वर्ष तक रहने वाले संभवत: पहले अफसर बन जाते।

संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को ईडी डायरेक्टर बनाया गया था और उनका कार्यकाल 2 वर्ष था। पहले टर्म के खत्म होने के चंद रोज पहले ही केंद्र ने उन्हें सेवा विस्तार दे दिया और राष्ट्रपति कार्यालय ने पिछली तारीखों में उनकी नियुक्ति में संशोधन करते हुए उनका कार्यकाल तीन साल कर दिया था।

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