सुप्रीम कोर्ट ने ‘कॉलेजियम’ पर मोदी सरकार को सुनाई खरी-खरी, कहा…

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‘Collegium System Is The Law Of The Land, Must Be Followed’ : Supreme Court Tells Centre; Asks AG To Advise Govt Of The Legal Position

Delay in transfer of HC judges: ‘May result in administrative, judicial actions which may not be palatable’, SC warns Modi governmen
SC warns Modi government

कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, कॉलेजियम पर सामने आई टिप्पणियां अच्छी नहीं है और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा कि आप उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहें।

‘Collegium System Is The Law Of The Land, Must Be Followed’ : Supreme Court Tells Centre; Asks AG To Advise Govt Of The Legal Position

जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ‘देश का कानून’ है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, कॉलेजियम पर सामने आई टिप्पणियां अच्छी नहीं है और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी से कहा, आप उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहें।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजी को बताया कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले का पालन किया जाना चाहिए, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार की।

जस्टिस कौल ने एजी से कहा कि समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं, क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए? पीठ ने आगे कहा कि अगर समाज में हर कोई यह तय करेगा कि किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो यह भंग हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कल लोग कहेंगे बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एजी से कहा, सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहना होगा।

एजी ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वापस भेजे गए दोहराए गए नामों को खुद ही हटा दिया और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है। पीठ ने जवाब दिया कि ये अलग-थलग मामले हैं, जो सरकार को संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। यह देखा गया कि जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।

शीर्ष अदालत ने एजी से न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए हमारी अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए और संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है। शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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