चंडीगढ़ मेयर विवाद को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Chandigarh Mayor polls | Punjab and Haryana HC issues notice to UT Administration
चंडीगढ़ मेयर विवाद में आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
आपको बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव हुआ था। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने मेयर के पद पर कब्जा कर लिया। बीजेपी की इस जीत पर आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया। जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा।
उधर, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के 20 में से 8 वोटों को अवैध करार देते हुए बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को विजय घोषित कर दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि वोटों की गिनती के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने मतपत्रों से छेड़छाड़ की थी। कुलदीप कुमार ने रद्द किए गए 8 वोटों को चैलेंज करने और चुनाव का सारा मैटेरियल जब्त करने की अपील की है। साथ ही नए सिरे से हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी की मौजूदगी में चुनाव कराने की मांग की है।
वहीं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है क्यों की हमारा केस मजबूत है। लेकिन मंगलवार को जो हुआ वह इतिहास का काला दिन था। पवन बंसल ने कहा प्रिसाईडिंग अफसर के खिलाफ कंप्लेंट करने जा रहे हैं।