
विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया जहां इमरान कैद हैं। दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Ex-Pak PM Imran Khan and his wife Bushra Bibi Sentenced To 17 Years In Toshakhana 2 Case
पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई। यह मामला मई 2021 में एक ऑफिशियल दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।
दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना
विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया जहां इमरान कैद हैं। दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई।
2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान
यह फैसला अदियाला जेल में बनाए गए विशेष कोर्ट रूम में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया। गौरतलब है कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।




