कोरोना काल में ली गई स्‍कूल फीस का 15% होगा माफ: इलाहाबाद हाईकोर्ट, जानें कैसे लें पैसे वापस?

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15% Of School Fee Paid During COVID Period (2020-21) To Be Adjusted/Refunded To Students, Orders Allahabad High Court

15% Of School Fee Paid During COVID Period (2020-21) To Be Adjusted/Refunded To Students, Orders Allahabad High Court
15% Of School Fee Paid During COVID Period To Be Adjusted/Refunded

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए कहा कि यूपी के स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस में से 15 फीसदी को लौटाना होगा. आइए जानते हैं कि इस फीस को कैसे हासिल किया जा सकता है.

15% Of School Fee Paid During COVID Period (2020-21) To Be Adjusted/Refunded To Students, Orders Allahabad High Court

कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों में मोटी फीस भरने वाले पैरेंट्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, हाईकोर्ट ने स्कूलों को एकेडमिक ईयर 2020-21 के दौरान ली गई कुल फीस में से 15 फीसदी पर छूट देने का निर्देश दिया है. इसके तहत अब इस फीस को Schools को पैरेंट्स को लौटाना होगा. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने इस फैसले को दिया. फीस माफ करने को लेकर पैरेंट्स द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस राहत भरे फैसले को सुनाया.

कोविड महामारी के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था और क्लास का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया. लेकिन इसके बाद भी पैरेंट्स से मोटी फीस वसूली गई. इस बात को ध्यान में रखते हुए उसी समय कई सारी याचिकाओं को दायर किया गया था, जिसमें स्कूलों द्वारा फीस और अन्य शुल्कों की मांग का मुद्दा उठाया गया था. पैरेंट्स की हाईकोर्ट से गुजारिश की थी कि फीस को माफ किया जाए. इन सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 जनवरी को सुनवाई हुई. इसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया.

यहां गौर करने वाली बात ये है कि यूपी सरकार ने कई बार ये निर्देश दिए किए बढ़ी फीस को लेकर नियमों का पालन किया जाएगा. हालांकि, इसके बाद भी पैरेंट्स की यही शिकायत रही कि महामारी के दौरान स्कूलों की तरफ से कोई सुविधाएं तो नहीं मिली, ऐसे में उन्हें फीस में छूट दी जानी चाहिए. ऐसे में अब सवाल उठता है कि बढ़ी हुई फीस को कैसे हासिल किया जाए. आइए इस बारे में जानते हैं.

कैसे मिलेगी बढ़ी हुई फीस?

वर्तमान में 2022-23 एकेडमिक सेशन चल रहा है. इसके अलावा, कुछ ही महीनों में अगला एकेडमिक ईयर भी शुरू हो जाएगा. हालांकि, बढ़ी हुई फीस सिर्फ एकेडमिक ईयर 2020-21 की ही लौटाई जाएगी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को एकेडमिक ईयर 2020-21 के दौरान ली गई कुल फीस के 15 फीसदी का कैलकुलेशन करना होगा.

इसके बाद इस फीस को अगले एकेडमिक सेशन में एडजस्ट करना होगा. आसान भाषा में कहें, तो मान लीजिए आपने एकेडमिक ईयर 2020-21 में कुल फीस 10,000 रुपये जमा किए. अब इसका 15 फीसदी हुआ, 1500 रुपये. ऐसे में ये 1500 रुपये अगले एकेडमिक सेशन में एडजस्ट होगा.

स्कूल छोड़ चुके बच्चों की फीस कैसे मिलेगी?

अगर आपका बच्चा उस स्कूल को छोड़ चुका है, जिसमें उसने एकेडमिक ईयर 2020-21 की पढ़ाई की थी, तो ऐसे मामले में भी स्कूल को फीस लौटानी होगी. दरअसल, हाईकोर्ट ने कहा है कि कई स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ चुके हैं. ऐसे में स्कूलों को उनके द्वारा जमा की गई फीस का 15 फीसदी उन्हें वापस देना होगा.

फीस कब तक वापस होगी?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को 15 फीसदी फीस को अगले एकेडमिक ईयर में एडजस्ट करने और उसे लौटाने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा. इस तरह पैरेंट्स को फीस दो महीने के भीतर मिल जाएगी.

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