दुबई: कम कपड़े पहनने के आरोप में उर्फी जावेद हिरासत में, जानें हो सकती है कितने साल की सज़ा!

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Urfi Javed arrested under this law of Dubai, how much punishment if found guilty?

Urfi Javed arrested under this law of Dubai, how much punishment if found guilty?
Urfi Javed arrested under this law of Dubai, how much punishment if found guilty?

उर्फी जावेद दुबई में जिस कानून का उल्लंघन करने के चलते हिरासत में ली गईं, चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Urfi Javed arrested under this law of Dubai, how much punishment if found guilty?

भारत में अपनी कामुक ड्रेस के लिए चर्चित उर्फी जावेद दुबई में हिरासत में ली गईं. आखिर भारत और दुबई में ऐसा क्या बड़ा कानूनी फर्क मौजूद है, जिसके चलते जो उर्फी जावेद हिंदुस्तान में कभी भी अपने कम कपड़ों के चलते ऐसी मुसीबत में नहीं फंसी, जबकि दुबई यात्रा के दौरान चंद दिन में ही हिरासत में ले ली गईं. आइए जानते हैं वो वजह और कानून जिसके चलते दुबई में उर्फी को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई. आगे अगर वे दोष सिद्ध साबित हुईं तो क्या हो सकती है दुबई के कानूनों के हिसाब से सजा?

दुबई में उर्फी जावेद को हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही बुधवार को भारत सहित दुनिया भर में कोहराम मच गया. पता चला है कि एक वीडियो शूट पर दुबई पहुंची उर्फी जावेद को वहां, इसलिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने दुबई के कानूनों का मखौल उड़ाते हुए, उस स्थान पर कम कपड़े पहने, जो दुबई में सार्वजनिक स्थल माना जाता है. दुबई के कानूनों के मुताबिक, वहां किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बदन पर कम कपड़े (छोटा लिबास जिसमें स्त्री के बदन का कोई भी हिस्सा नजर आता हो, सिवाय हाथ, पैर और चेहरे के) पहनने पर सख्त कानूनी पाबंदी है.

तीन साल तक की सज़ा का प्रावधान

यहां तक कि ऐसा पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में मुकदमा तक चलाए जाने का प्रावधान दुबई के कानून में किया गया है. साथ ही दोष सिद्ध होने पर ऐसे मामले में तीन साल तक की सजा मुकर्रर किए जाने का प्रावधान है. यहां बताना जरूरी है कि दुबई के कानून की किताबों में शरिया कानून का भी बोलबाला है. जोकि बेहद सख्ततरीन कानून समझा जाता है. खुली जगहों पर कामुकता का प्रदर्शन, बदन उघाड़ू लिबास का इस्तेमाल, सार्वजनिक स्थल पर शराब का इस्तेमाल जैसे कई और भी मामले इस श्रेणी में आते हैं, जिन्हें लेकर शरिया कानून बेहद सख्त है.

दुबई में ड्रेस कोड कानून भी आपराधिक कानून की श्रेणी में ही है. इस कानून के तहत आरोपी को छह महीने से लेकर तीन साल तक की सजा कोर्ट द्वारा मुकर्रर की जा सकती है. जग जाहिर है कि यूएई में इस्लाम धर्म लागू है. यूएई की सरकारी यानी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, पर्यटकों को शापिंग मॉल, धार्मिक स्थानों या इसके जैसे ही अन्य किसी पब्लिक प्लेस पर सामान्य कपड़े पहनने की सख्त हिदायत है. कपड़े किसी भी तरह से भौंडे नजर न आएं. मतलब आपका पहनावा यूएई में खुलेपन की नुमाईश लगाता दिखाई नहीं देना चाहिए, चाहे आप यूएई के मूल बाशिंदे हों या फिर विदेशी.

इस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत

स्विम वीयर पहनने की इजाजत तो है मगर वो सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल के अंदर, बीच और वॉटर पार्क जैसी जगहों पर. यूएई की ही आधिकारिक बेवसाइट के अनुसार, यहां पुरुष और महिलाओं दोनो को ही वे कपड़े पहनने की इजाजत है जो कंधों, हाथों और घुटनों को पूरी तरह से कवर करके रख सकें. बात अगर हिंदुस्तान की सनसनी उर्फी जावेद की करें तो, उर्फी ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भड़काऊ ड्रेस (दुबई के कानून के हिसाब से) का पहले तो वहीं वीडियो शूट किया. उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया. इस वीडियो को दुबई के लोगों ने अपने कानून का मखौल माना और उस पर आपत्तियां जतानी शुरु कर दीं.

लिहाजा छोटे कपड़ों के इस्तेमाल के साथ साथ, वीडियो भी किसी उस सार्वजनिक स्थल पर शूट करने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया, जहां ऐसी आपत्तिजनक ड्रेस में वो वीडियो बनाने की अनुमति किसी को भी यूएई का कानून देता ही नहीं है.

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