हरियाणा के रोहतक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने सबूतों के अभाव में आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के पानीत बम विस्फोट मामले में बरी कर दिया
Terrorist Abdul Karim Tunda acquitted in 1997 Panit bomb blast case due to lack of evidence
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने सबूतों के अभाव में आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के पानीत बम विस्फोट मामले में बरी कर दिया। उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। वह 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है।
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