झारखंडः तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग कांड में 10 आरोपी दोषी करार, 2 बरी

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Tabrez Ansari mob lynching case, 10 accused convicted

Tabrez Ansari lynching case: Jharkhand Court sentences 10 accused to 10 years of rigorous imprisonment
Tabrez Ansari lynching case: Jharkhand Court sentences 10 accused to 10 years of rigorous imprisonment

मुख्य आरोपी पप्पू मंडल के अलावा भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और प्रकाश मंडल को केस में दोषी पाया गया है। वहीं बरी किए गए आरोपियों में सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान शामिल हैं।

Jharkhand | Court’s big decision in Tabrez Ansari mob lynching case, 10 accused convicted, 2 acquitted due to lack of evidence

झारखंड के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में चार साल बाद सरायकेला की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला अदालत ने आज तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि, दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

दोषी करार दिए अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। सरायकेला के एडीजे-वन अमित शेखर की कोर्ट ने इस केस में जिन्हें दोषी पाया है, उनमें मुख्य आरोपी पप्पू मंडल के अलावा भीम सिंह मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुमंत महतो, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और प्रकाश मंडल शामिल हैं। बरी किए गए आरोपियों में सत्यनारायण नायक और सुमंत प्रधान हैं।

18 जून 2019 को जमशेदपुर के पास धातकीडीह में तबरेज अंसारी को चोर बताकर भीड़ ने बुरी तरह पीटा था, जिसकी बाद में पुलिस हिरासत में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। यह मॉब लिंचिंग केस पूरे देश में चर्चित हुई थी और इसे लेकर सियासी बहस का सिलसिला छिड़ गया था। विपक्षी दलों ने राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए थे। बताया गया था कि चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को लोगों ने पकड़ लिया था और खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की थी। पिटाई के दौरान लोगों ने तबरेज अंसारी से ‘जय श्री राम’ के नारे भी लगवाए थे।

पिटाई के दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तबरेज की पिटाई के बाद अगले दिन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल तबरेज को ही गिरफ्तार कर लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया। एक मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए। इस दौरान तबरेज की हालत बिगड़ती गई और उसकी 22 जून को मौत हो गई थी।

मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में इनमें से मुख्य आरोपी पप्पू मंडल को छोड़ बाकी आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस बीच एक आरोपी की मौत हो गई। गवाहों और सबूतों के आधार पर लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत द्वारा 10 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 5 जुलाई को सुनवाई होगी।

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