बिलकिस बानो के 3 दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सरेंडर करने का समय बढ़ाने की मांग की, कल होगी सुनवाई

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Supreme Court Asks Registry To Obtain Instructions From CJI For Listing Bilkis Bano Case Convicts’ Application To Extend Time To Surrender

Supreme Court Asks Registry To Obtain Instructions From CJI For Listing Bilkis Bano Case Convicts' Application To Extend Time To Surrender
Supreme Court Asks Registry To Obtain Instructions From CJI For Listing Bilkis Bano Case Convicts’ Application To Extend Time To Surrender

बिलकिस बानो मामले के तीन दोषियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। तीन दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर करने की अवधि को बढ़ाने की मांग की है।

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बिलकिस बानो मामले के दोषियों में से गोविंदभाई नाई, रमेश रूपाभाई चंदना और मितेश चिमनलाल भट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने आत्मसमर्पण का समय बढ़ाए जाने की मांग की है। जहा गोविंदभाई नाई ने बीमारी का हवाला देते हुए उनकी आत्मसमर्पण का समय 4 हफ्ते बढ़ाए जाने की मांग की है। वही रमेश रूपाभाई चंदना ने बेटे की शादी का हवाला देते हुए जबकि मितेश चिमनलाल भट ने फसल की सीजन का हवाला देते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए 6 हफ्ते दिए जाने की मांग की है।

दोषियों की तरफ से आत्मसमर्पण का समय बढ़ाए जाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को उठाते हुए वरिष्ठ वकील वी चितांबरेश ने कहा कि आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे मे मामले पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।

दरअसल बिलकिस बानो के मामले में दोषियों के आत्मसमर्पण की अवधि बढाए जाने के मांग वाले आवेदनों पर सुनवाई के लिए फैसला सुनाने वाली पीठ,जिसमें जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां शामिल हैं, उनका गठन करना होगा। ऐसे मे जस्टिस नागरत्ना ने उन दोषियों के आवेदनों पर सुनवाई के लिए कल पीठ का गठन करने लिए CJI से आदेश लेने का रजिस्ट्री को निर्देश दिया है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी को फैसला देते हुए बिलकिस बानो रेप और उसके परिजनों की हत्या के मामले में समय से पहले बरी किए गए 11 दोषियों को दी गई रिहाई को रद्द करते हुए उन्हें दो हफ्ते मे जेल मे आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश जारी किया था।

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