सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
SC to form bench to hear Bilkis Bano’s plea against release of convicts
Supreme Court agrees to constitute a bench to hear pleas challenging the pre-mature release of 11 convicts who had gang-raped Bilkis Bano and murdered her family members during the 2002 Godhra riots.
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया। एक वकील के अनुरोध पर CJI ने कहा कि वह विशेष बेंच के गठन पर विचार करेंगे।
आपको बता दें, इन याचिकाओं में मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
इसके पहले दिसंबर 2022 में नई बेंच बनाने की बार-बार अपील करने पर CJI भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी, परेशान न करें।
गौरतलब है कि 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से रेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया था।
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