उमेश पाल ने उस समय आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2006 के अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया। उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि वह राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह था।
Prayagraj court convicts three including Atiq Ahmed in Umesh Pal kidnapping case
Umesh Pal kidnapping case | Prayagraj MP-MLA Court sentences mafia-turned-politician Atiq Ahmed to life imprisonment; also imposes a fine of Rs 5,000 on him.
The Court convicted Atiq Ahmed, Dinesh Pasi and Khan Saulat Hanif in the case. All the other seven accused, including…
उमेश पाल अपहरण मामले में कुछ देर में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 10 में से 7 आरोपियों को दोष मुक्त किया है। आपको बता दें, कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी दोषमुक्त करार दिया। अतीक के अलावा दिनेश पासी, सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया है।
ये है पूरा मामला?
उमेश पाल अपहरण मामला 17 साल पुराना है। इस मामले में अतीक अहमद मुख्य आरोपी था। उमेश पाल ने उस समय आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2006 के अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया। उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि वह राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह था।
उमेश के मुताबिक, 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार समेत एक अन्य वाहन ने उसका रास्ता रोका और घेर लिया। उस कार से दिनेश पासी, अंसार बाबा और अन्य लोग नीचे ऊतरे और उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी और कार में खींच लिया। कार के अंदर अतीक अहमद और तीन अन्य लोग राइफल लेकर बैठे थे। उससे मारपीट की गई और चकिया स्थित अपने दफ्तर लेकर पहुंचे। कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की गई। उसे करंट के झटके भी दिए गए।