क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके दो पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
MS Dhoni sued for defamation by two former business partners in Delhi HC
क्रिकेटर और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। [मिहिर दिवाकर और अन्य बनाम महेंद्र सिंह धोनी और अन्य]।
दिवाकर और दास ने 2017 के अनुबंध के कथित उल्लंघन के संबंध में धोनी और उनकी ओर से काम कर रहे लोगों को उनके खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है।
यह करार धोनी और दिवाकर और दास के स्वामित्व वाली कंपनी आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बीच हुआ था। यह अनुबंध भारत और विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के लिए था।
यह मामला 18 जनवरी को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि धोनी और उनकी ओर से काम करने वाले लोगों ने दिवाकर और दास के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए कि उन्होंने क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का सम्मान नहीं करके धोनी को लगभग 15 करोड़ रुपये का चूना लगाया है।
वर्ष 2000 में अंडर-19 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व क्रिकेटर दिवाकर ने कहा है कि इससे पहले कि कोई अदालत इस मुद्दे पर कोई ठोस निष्कर्ष दे पाती, धोनी के वकील दयानंद शर्मा ने दिवाकर और दास के खिलाफ आरोप लगाते हुए छह जनवरी 2024 को संवाददाता सम्मेलन किया।
दिवाकर और दास ने तर्क दिया है कि इन आरोपों को मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था जिससे उनकी छवि खराब हुई थी।
इसलिए उन्होंने धोनी और उनकी ओर से काम करने वाले लोगों को उनके खिलाफ कोई भी मानहानिकारक आरोप लगाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिका में एक्स (पूर्व में ट्विटर) के साथ-साथ गूगल, यूट्यूब, मेटा (फेसबुक) और कई समाचार प्लेटफार्मों को दिवाकर और दास के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक लेख/पोस्ट हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
यह मुकदमा अधिवक्ता ऋषि अवस्थी और समरहर सिंह के माध्यम से दायर किया गया है।
धोनी ने इससे पहले दिवाकर और दास के खिलाफ रांची में ‘एमएस धोनी क्रिकेट अकादमी’, ‘एमएस धोनी स्पोर्ट्स एकेडमी’ या ‘एमएस धोनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ नाम से विश्व स्तर पर क्रिकेट अकादमियों और खेल परिसरों को चलाने के लिए 2017 में हस्ताक्षरित अनुबंध के कथित उल्लंघन के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया था।
रांची जिला अदालत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी।
धोनी ने आरोप लगाया कि उनके अधिकार पत्र को रद्द करने के बाद भी दिवाकर और दास ने अनुबंध में शामिल नामों के तहत कई क्रिकेट अकादमियां खोलीं।