दिल्ली में 50 हजार से अधिक फैक्ट्रियां बिना NOC के चल रहीं, क्या किसी बड़े हादसे के बाद जागेगी सरकार?

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More than 50 thousand factories are being operated in Delhi without NOC, will the government wake up after any major incident?

More than 50 thousand factories are being operated in Delhi without NOC, will the government wake up after any major incident?
More than 50 thousand factories are being operated in Delhi without NOC, will the government wake up after any major incident?

दिल्ली फायर सर्विस रूल्स के नियम 33 में कहा गया है कि किसी भी इमारत में फैक्ट्री चलाने से पहले एक व्यक्ति के पास फायर एनओसी होना जरूरी है। यह फायर एनओसी तभी दी जाती है जब बिल्डिंग सभी महत्वपूर्ण फायर सेफ्टी सिस्टम से लैस हो।

More than 50 thousand factories are being operated in Delhi without NOC, will the government wake up after any major incident?

आग लगने की अधिकांश त्रासदियों को टाला जा सकता है यदि मकान मालिक और कारखाने चलाने वाले व्यवसायी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ऐसा नहीं करते।

राजधानी दिल्ली में 50,000 से अधिक कारखाने चल रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश एनओसी के बिना चल रहे हैं और यहां तक कि बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपकरण भी उनके परिसर में अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

दिल्ली फायर सर्विस रूल्स के नियम 33 में कहा गया है कि किसी भी इमारत में फैक्ट्री चलाने से पहले एक व्यक्ति के पास फायर एनओसी होना जरूरी है। यह फायर एनओसी तभी दी जाती है जब बिल्डिंग सभी महत्वपूर्ण फायर सेफ्टी सिस्टम से लैस हो।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लोग इसके लिए आवेदन नहीं करते हैं और आग लगने की घटनाओं को आमंत्रण देते हैं, जो उनके कर्मचारियों और श्रमिकों की मौत का कारण बनती है।

इस साल मई में, बाहरी दिल्ली के मुंडका में एक कार्यालय में भीषण आग लगने से 27 लोगों की जान चली गई थी। इसे हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी की सबसे घातक त्रासदियों में से एक माना गया। आग से चार मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई। इस घटना ने एक नए विवाद को जन्म दिया।

इससे पहले दिसंबर 2019 में अनाज मंडी में लगी एक और आग में करीब 44 लोग जिंदा जल गए थे। जनवरी 2018 में बवाना की अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों ही मामलों में अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं ली गई थी। उनके संचालन को अवैध बनाने वाले परिसर में कोई निकास द्वार नहीं थे।

आग की घटनाओं और मौतों से बचने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। यह राजधानी में फैक्ट्री चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है। हालांकि, अधिकांश कारखाने फायर एनओसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं और चुपचाप अपना कारोबार चलाते हैं।

अग्निशमन अधिकारियों का कहना है कि आम तौर पर यह तय करना निर्माण अधिकारियों और नागरिक एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे कारखाने के मालिकों को अपना व्यवसाय चलाने दें या नहीं, और आग लगने की स्थिति में क्या होगा, यह तय करने के लिए वे मामलों को उनके पास भेजते हैं।

यह देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में जिस इमारत में आग लगी, उसमें अग्नि सुरक्षा के मानक नहीं थे। यह भी पाया गया कि उन्होंने संबंधित प्राधिकरण के समक्ष एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया था। दमकल अधिकारी ने बताया कि बढ़ता तापमान और आबादी भी उनके लिए एक बड़ी समस्या बन रही है।

हम दिल्ली फायर सर्विस को अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डीएफएस तकनीकी और मैन्युअल रूप से खुद को लगातार अपग्रेड कर रहा है, लेकिन तापमान के बढ़ते स्तर और इन कारखानों में श्रमिकों की आबादी संकट को बढ़ा रही है। हर साल लाखों गरीब लोग अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए दिल्ली आते हैं और मजदूरों के रूप में इन कारखानों में फंस जाते हैं।

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