वकील और बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन हत्या की वारदात में 8 आरोपी शामिल थे। वहीं, बाकी के आरोपियों को अदलात ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया।
Kerala court awards death sentence to 15 PFI members in BJP leader’s murder case
केरल में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में मावेलीक्कर की जिला अदालत से फैसला आ गया है। अदालत ने इस मामले में पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है। इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था।
बताजा जा रहा है कि वकील और बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन हत्या की वारदात में 8 आरोपी शामिल थे। वहीं, बाकी के आरोपियों को अदलात ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।
बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की 19 दिसंबर, 2021 को हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने इस वारादत को अलाप्पुझा में रंजीत श्रीनिवासन घर पर ही परिवार वालों के सामने अंजाम दिया था। सभी आरोपी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे।