CAA | शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने FIR 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था. वहीं UAPA के तहत देशद्रोह को बाद में जोड़ा गया है.
Delhi Court grants bail to Sharjeel Imam in sedition case after 31 months of custody
दिल्ली: सीएए के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील इमाम को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने शरजील को 30 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. हालाँकि, अभी शरजील इमाम के खिलाफ कई और मुकदमें अदालत में लंबित हैं. लिहाजा, वो अभी जेल में ही रहेंगे.
शुक्रवार को दिल्ली की कोर्ट से मामले पर सुनवाई हुई. शरजील इमाम ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का अपराध भी शामिल था. शरजील ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक स्थगित करने को कहा गया है. इमाम पर दिल्ली पुलिस ने FIR 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था. वहीं UAPA के तहत देशद्रोह को बाद में जोड़ा गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत राहत की मांग करने वाले शरजील इमाम के आवेदन पर इस आधार पर विचार करने को कहा था कि वो 31 महीने से हिरासत में है. इमाम को अक्टूबर 2021 में साकेत कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि उनके भड़काऊ भाषण से समाजिक शांति और सद्भाव पर असर पड़ा था.
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