अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की सूचना मिलते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीनों आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. उधर कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर छोड़ दिया.
Charges Framed Against 3 Accused In Ankita Bhandari Murder Case
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए. यहां कोटद्वार मेंशनिवार को अपर जिला एवं सत्र जज की कोर्ट में फैसला सुनाया है. दरअसल, शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र पर बहस की गई. इस दौरान एडवोकेट रावत ने बताया कि तीनों आरोपियों पर कोर्ट में आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत आरोप तय किए गए है.
इस दौरान शासकीय एडवोकेट जितेंद्र रावत का कहना है कि आरोपी पुलकित आर्य के खिलाफ 354ए छेड़खानी का आरोप रखा गया है. हालांकि, कोर्ट ने भास्कर और अंकित गुप्ता के ऊपर दर्ज 354 ए की धारा को हटा दिया है. रावत ने बताया कि अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को करेगी. उस दिन अभियोजन पक्ष में मामले के गवाहों को पेश किया जाएगा.
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात
वहीं, एडवोकेट ने बताया कि इससे पहले, अपर जिला एवं सत्र जज की कोर्ट में आर्य और गुप्ता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. हालांकि,इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था.
कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन
बता दें कि, अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की सूचना मिलते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीनों आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. उधर कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर छोड़ दिया. पुलिस ने कोर्ट में एसआइटी की जांच-पड़ताल के आधार पर दाखिल 500 पन्नों की चार्जशीट में लगभग 100 गवाहों को इसमें शामिल किया गया है.
क्या है मामला?
बता दें कि, ऋषिकेश में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी (19)रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी.इसमें पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी को पिछले साल 18 सितंबर को कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया था. चूंकि, अंकिता ने इस काम के लिए उनको इनकार कर दिया था.
वहीं, जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने 22 सितंबर को अंकिता की हत्या की पुष्टि की थी. पुलिस का कहना था कि उसे आरोपियों ने नहर में धक्का देकर मार दिया था. हालांकि, इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथ जिनमें अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर भी शामिल थे. उनको भी गिरफ्तार किया गया था.