अतीक-अशरफ हत्याकांड: मामला पहुंचा SC, पूर्व जज की निगरानी में जांच की मांग, 183 एनकाउंटर पर भी सवाल

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Case of murder of Atiq and Ashraf reached SC, demand for investigation under the supervision of former judge, questions raised on

Case of murder of Atiq and Ashraf reached SC, demand for investigation under the supervision of former judge, questions raised on 183 encounters
Case of murder of Atiq and Ashraf reached SC, demand for investigation under the supervision of former judge, questions raised on 183 encounters

अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके वकील विशाल तिवारी ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग की है। साथ ही 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की भी जांच की मांग की।

Case of murder of Atiq and Ashraf reached SC, demand for investigation under the supervision of former judge, questions raised on 183 encounters

गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में हत्या के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर हत्याकांड की जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग की और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की भी जांच की मांग की।

बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पत्रकारों के भेष में तीन हमलावरों ने गोली मार दी थी, जब पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में शनिवार की रात जांच के लिए ले जाया जा रहा था।

याचिका में कहा गया है कि फर्जी पुलिस मुठभेड़ों का कानून के तहत कोई स्थान नहीं है और कहा कि एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को अंतिम न्याय देने का एक तरीका बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सजा देने की की शक्ति केवल न्यायपालिका में निहित है। याचिका में अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है।

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