BJP सांसद बृजभूषण ने महिला पहलवानों का यौन शोषण करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुलासा

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Brij Bhushan missed no opportunity to sexually harass female wrestlers, Delhi Police tells court

Brij Bhushan missed no opportunity to sexually harass female wrestlers, Delhi Police tells court
Brij Bhushan

दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये घटनाएं भारत के बाहर हुईं लेकिन यहां मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त हैं। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि बात यह नहीं है कि पीड़ितों ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी या नहीं, बल्कि बात यह है कि उनके साथ गलत हुआ।

Brij Bhushan missed no opportunity to sexually harass female wrestlers, Delhi Police tells court

दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय करने की मांग करते हुए कोर्ट को बताया है कि आरोपी ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फिलहाल अदालत ने बृजभूषण को पेशी से एक दिन की छूट दे दी है।

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष दलील देते हुए कहा कि सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में ताजिकिस्तान की कथित घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ये घटनाएं उनके कार्यों को दर्शाती हैं।

पुलिस के मुताबिक, ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पहलवान को जबरन गले लगाया और बाद में अपने कृत्य को यह कहकर उचित ठहराया कि उसने ऐसा एक पिता की तरह किया। ताजिकिस्तान में एशियाई चैम्पियनशिप की एक अन्य शिकायत में आरोप है कि सिंह ने बिना अनुमति के एक महिला पहलवान की शर्ट उठाई और उसके पेट को अनुचित तरीके से छुआ।

दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि ये घटनाएं भारत के बाहर हुईं लेकिन मामले के लिए उपयुक्त थीं।पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि बात यह नहीं है कि पीड़ितों ने घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी या नहीं, बल्कि बात यह है कि उनके साथ गलत हुआ। उन्होंने दिल्ली में डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में एक कथित घटना का भी उल्लेख किया और कहा कि शिकायतों के लिए राष्ट्रीय राजधानी उपयुक्त क्षेत्राधिकार है।

मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद एसीएमएम ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि बृजभूषण के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति ने उन्हें दोषमुक्त नहीं किया था।

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