नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी।
Announcement of 10% reservation in BSF for firemen, relaxation in age limit also with conditions
Central govt has declared 10% reservation for ex-Agniveers in vacancies within BSF as well as relaxed upper age-limit norms depending on whether they are part of the first batch or subsequent batches. MHA made the announcement through a notification dated 6th March
केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। वहीं, इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा 6 मार्च को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएफ में रिक्तियों का 10 प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।
इससे पहले अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदवाल किया गया था। भारतीय सेना द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया था कि अग्निवीर भर्ती के लिए तीन चरण हैं। पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट होगा और फिर तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षण होगा। इससे पहले जो प्रक्रिया चली आ रही थी, उसके अनुसार, पहले उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था। इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होता था और आखिरी चरण में उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होती थी। नए भर्ती नियम 2023-24 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक करीब 40 हजार उम्मीदवारों पर लागू होंगे।
भारतीय सेना के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भर्ती रैलियों में आने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए आने वाली जरूरी भारी प्रशासनिक लागत और लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट को देखते हुए किया गया।