Delhi Police has added BNS section 197 in the FIR registered at Kartavya Path Police Station in connection with India Gate protest:
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दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट प्रोटेस्ट के मामले में पुलिस ने BNS सेक्शन 197 जोड़ा, नक्सलवाद-आतंकवाद के समर्थन के आरोप लगा कर अब तक 22 गिरफ्तार
Delhi Police has added BNS section 197 in the FIR registered at Kartavya Path Police Station in connection with India Gate protest
राजधानी दिल्ली में खतरनाक रूप ले चुके प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर कुछ लोगों को प्रदर्शन करना भारी पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते अब तक कुल 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर नक्सलवाद और आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप भी लगाया गया है। मामले में दो अलग-अलग थानों- कर्तव्यपथ और संसद मार्ग में एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार, कर्तव्यपथ थाना पुलिस ने छह पुरुष प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है, जबकि संसद मार्ग थाने वाली एफआईआर में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कर्तव्यपथ थाने की एफआईआर में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की कई धाराएं लगाई गई हैं। इनमें सार्वजनिक शांति भंग करना, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करना और कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य अपराध शामिल हैं। वहीं संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस का कहना है कि यह प्रदर्शन सिर्फ प्रदूषण के मुद्दे पर नहीं था, बल्कि नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थन में भी नारेबाजी हो रही थी। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इंडिया गेट के पास सी हेक्सागन इलाके से हटाया तो वे सीधे संसद मार्ग थाने के बाहर जमा हो गए। वहां जाकर उन्होंने थाने का गेट और डीसीपी ऑफिस का रास्ता तक जाम कर दिया, जिसकी वजह से न कोई अंदर जा पा रहा था और न बाहर निकल पा रहा था।
पुलिस का आरोप है कि जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो कई प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और खुद भी जमीन पर लोट-पोट होकर हाथ-पैर पटकने लगे, जिससे उन्हें खुद चोटें आईं। बाद में जब पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और पहचान पूछी, तो किसी ने ठीक से जानकारी नहीं दी। उल्टा, वे पुलिस पर ही गलत आरोप लगाने लगे। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने 6 आरोपियों को पेश किया था, जहां कोर्ट ने पांच आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि एक आरोपी को सेफ हाउस में रखने का आदेश दिया था।