पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सिफर मामले में अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान के साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
Ex-Pakistan PM Imran Khan sentenced to 10 years in prison
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कोर्ट ने इमरान खा को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। सिफर मामले में उन्हें यह सजा हुई है। उनके साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
इमरान खान पर आरोप क्या है?
पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद से लगातार इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इमरान खान को जिस सिफर मामले में दोषी ठहराया गया है वह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इमरान खान पर बेहद खुफिया सूचना के निजी इस्तेमाल करने का आरोप है।
पाकिस्तान की सत्ता हाथ से निकलने के बाद इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन स्थित पाक एम्बेंसी ने उन्हें एक केबल (गुप्त जानकारी) भेजा था। आरोप है कि इमरान खान ने राजनीतिक फायदे के लिए विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। इसे ‘सिफर’ कहा गया। और इसी मामल में उन्हें 10 साल सजा हुई है।