दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन फॉर्मूले को बताया अवैज्ञानिक

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Supreme Court raised questions on odd-even formula, said- this is just an unscientific formula

Courts cannot direct states to implement particular schemes: SC
Supreme Court

दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मॉग टावर कब चालू होंगे?

Supreme Court raised questions on odd-even formula, said- this is just an unscientific formula

दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऑड- ईवन फॉर्मूले को अवैज्ञानिक बताया है. कोर्ट ने आगे कहा कि ये सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से कहा कि, “हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो. हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है. लेकिन इसे रोका जाना चाहिए. तुरंत कुछ करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया.

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय SHO को डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने पर अदालत के निर्देश को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेश के अनुसार स्थापित स्मॉग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और सरकार को इसकी मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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