तोशखाना केस में राहत के बावजूद जेल में ही रहेंगे पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान
Ex-Pakistan PM Imran Khan To Remain In Jail In Cypher Case Despite Toshakhana Relief
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान तोशखाना केस में हाईकोर्ट से सजा के निलंबन के बावजूद जेल से रिहा नहीं होंगे। वह दूसरे केस में अभी हिरासत में ही रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए तोशखाना मामले में उनकी तीन साल की सजा निलंबित करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए हाल ही में स्थापित एक विशेष अदालत ने अटक जेल अधिकारियों को इमरान को न्यायिक हिरासत में ही रखने का निर्देश दिया है और सिफर केस के संबंध में 30 अगस्त को पेश करने के लिए कहा है।
इससे पहले हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और तारिक महमूद जहांगीर की खंडपीठ ने मामले में दोषसिद्धि को निलंबित घोषित करते हुए संक्षिप्त आदेश सुनाया। आदेश के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी रिहाई के लिए 1,00,000 पीकेआर का ज़मानत बांड और कम से कम एक व्यक्ति की गारंटी देने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट के बाहर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए इमरान के वकील बाबर अवाज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के निलंबन के बाद, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख के रूप में उनका पद भी बहाल कर दिया गया है।