कृष्‍णानंद हत्याकांड: मुख्तार अंसारी और अफजाल पर फैसला टला, 15 साल पुराने केस में अब 29 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान?

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Decision on Mukhtar and Afzal Ansari postponed in Krishnanand Rai murder case, now sentence will be announced on April 29?

Mukhtar Ansari’s brother Afzal made a big statement on the murder of Atiq Ahmed, … there should be no encounter?
Mukhtar Ansari’s brother Afzal made a big statement on the murder of Atiq Ahmed, … there should be no encounter?

साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्‍णानंद राय समेत 7 लोगों की मुहम्‍मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में निर्मम हत्‍या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला चला था।

Decision on Mukhtar and Afzal Ansari postponed in Krishnanand Rai murder case, now sentence will be announced on April 29?

कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में आज गाजीपुर कोर्ट में फैसला टल गया है। जानकारी के मुताबिक अब कोर्ट 29 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी के लिए आज फैसले का दिन था। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन अब ये फैसला 29 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है।

आपको बता दें, 16 साल पुराने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसले के लिए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 अप्रैल की तिथि तय की थी। लेकिन आज फैसला टाल दिया गया।

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला चला था। 1996 में कोयला व्‍यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्‍याकांड के मामले को जोड़कर मुख्‍तार अंसारी गैंग का चार्ट बनाया गया था। यदि इस मामले में सजा होती है तो अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्‍यता भी जा सकती है। बता दें कि मामले में अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

2005 में भाजपा MLA समेत 7 लोगों की हुई थी हत्या

आपको बता दें, साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्‍णानंद राय समेत 7 लोगों की मुहम्‍मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में निर्मम हत्‍या कर दी गई थी। इसे लेकर मुख्‍तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ 2007 में गैंगेस्‍टर एक्‍ट के तहत केस दर्ज हुआ था। प्रकरण में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी को एक अन्य मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

इससे पहले 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रथम दृष्टया तय किया गया था। अभियोजन की तरफ से 12 जनवरी को प्रथम गवाह रिटायर इंस्पेक्टर राम दरस यादव की गवाही पूरी होने के बाद 14 फरवरी को दूसरे गवाह सूर्य प्रकाश यादव का बयान दर्ज हुआ था।

अभियोजन की गवाही पूरी होने पर सफाई साक्ष्य के लिए 16 फरवरी की तिथि न्यायालय में नियत की गई थी, लेकिन सफाई साक्ष्य 21 फरवरी को अंसारी बंधुओं की ओर से प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में बहस के लिए कई तिथियां डालने के बाद एक अप्रैल को सांसद अफजाल अंसारी की ओर से बहस पूरी हुई।

इसके बाद दूसरे दिन गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से बहस पूरी की गई। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया। साथ ही फैसला सुनाने की तिथि 15 अप्रैल यानी आज की नियत की।

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