आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की बढ़ी डेडलाइन

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PAN-Aadhaar linking deadline extended till June 30, 2023: CBDT

PAN-Aadhaar linking deadline extended till June 30, 2023: CBDT
PAN-Aadhaar linking deadline extended till June 30, 2023: CBDT

केंद्र सरकार ने पैन से साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का ऐलान किया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे।

PAN-Aadhaar linking deadline extended till June 30, 2023: CBDT

सरकार ने ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है एक राहत भरी खबर दी है। दरअसल राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। वित्त मंत्राल ने 28 मार्च को जारी की गई एक विज्ञप्ति में बताया है कि Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी पर अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है

Aadhaar PAn Link Last Date extended: आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है. हमने पहले ही बताया था कि ऐसी घोषणा की जा सकती है. दरअसल, वित्त मंत्रालय के एक ऑफिशियल के मुताबिक जानकारी मिली थी. पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने की मोहलत दी जा सकती है. 30 जून तक इसे बढ़ाया जा सकता है. लेकिन, लिंकिंग जुर्माने के साथ ही होगी. इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी. अब इसकी आधिकारिक घोषणा आ गई है. अब आप 30 जून तक पैन-आधार की लिंकिंग बिल्कुल वैसे ही लिंकिंग करा सकेंगे, जैसे अभी करा रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, अभी लिंकिंग पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है. आपको पैन-आधार लिंकिंग से पहले 1,000 रुपये भरना होगा, जिसके बाद आप लिंकिंग की रिक्वेस्ट डाल सकेंगे.

किनके लिए जरूरी है पैन-आधार को लिंक कराना और किनके लिए नहीं?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 31.03.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. इसके अलावा, आधार-पैन लिंक करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं. नॉन-रेजिडेंट हैं. पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु के रहे हों; या भारत के नागरिक नहीं हैं.

पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर्स छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. जो पैनकार्ड होल्डर्स ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा. उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा. लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आप इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे. पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे. पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती. और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा.

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