123 Waqf Properties” पर पहले ही अदालत में हमने आवाज़ उठाई है,High Court में हमारी Writ Petition No.1961/2022 पेंडिंग है।
Modi government to take over 123 waqf properties in Delhi
दिल्ली में सबसे बेशकीमती अरबों-खरबों की संपत्ति, दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड (Delhi Waqf Board) के हाथ से निकल गई है. इस बारे में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा था. ऐसा बताया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 डिनोटिफाइड प्रॉपर्टी अब बोर्ड के पास नहीं रहेगी. अब अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय (Ministry of Urban Development) की ओर से दिल्ली वक्फ बोर्ड को आर्डर भेजा गया है.
खबर में ख़ास…
- केंद्र सरकार ने दिल्ली में वक्फ की 123 संपत्तियों को कब्जे में लेने का फैसला किया
- दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने दिया हाई कोर्ट का हवाला
- खान बोले- हाई कोर्ट में याचिका लंबित है, फैसले का इंतजार करे सरकार
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए 2 सदस्य पैनल के सामने अपना पक्ष नहीं रखा. हालांकि उसे कई बार मौका दिए गए थे लेकिन उसके बाद भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष नहीं रखा था. मंत्रालय के द्वारा भेजे गए ऑर्डर में कहा गया अब तक 123 प्रॉपर्टी पर उनका कोई इंटरेस्ट सामने नहीं था. इसको देखते हुए अब कोई जवाब नहीं आया था और अब बोर्ड का कोई हक नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड की ओर से कोई ऑब्जेक्शन रिप्लाई 2 सदस्य पैनल के सामने नहीं रखा गया था. पैनल की रिपोर्ट के आधार पर यह आर्डर जारी किया गया है.
संसद मार्ग, इंडिया गेट की मस्जिदें और कई दरगाहें शामिल
इन 123 प्रॉपर्टी में संसद मार्ग और इंडिया गेट की मस्जिदें भी शामिल हैं तो कई दरगाह और अरबों की संपत्ति भी शामिल है. इसमें इन 123 प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यूपीए सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड को दिया था. इसके खिलाफ हिन्दू संगठन कोर्ट गए थे. लुटियंस ज़ोन की कई मस्जिदों पर भी मंत्रालय ने नोटिस चस्पा किए हैं. ये मस्जिदें भी 123 प्रॉपर्टी में आती हैं.
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