ED निदेशक संजय मिश्रा के तीसरी बार सेवा विस्तार के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जारी किया नोटिस

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SC notice to Centre on plea against fresh extension to ED Director Sanjay Kumar Mishra

SC notice to Centre on plea against fresh extension to ED Director Sanjay Kumar Mishra
SC notice to Centre on plea against fresh extension to ED Director Sanjay Kumar Mishra

याचिका में कहा गया है कि मिश्रा का कार्यकाल विस्तार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। कई सक्षम अधिकारी हैं जो प्रवर्तन निदेशक के पद के लिए पात्र हैं और उन्हें सीवीसी अधिनियम के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

SC notice to Centre on plea against fresh extension to ED Director Sanjay Kumar Mishra

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और विक्रम नाथ ने कहा कि छह सप्ताह में नोटिस का जवाब दाखिल करें। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, ईडी निदेशक और केंद्रीय सतर्कता आयोग से जवाब मांगा है।

अधिवक्ता वरुण ठाकुर और शशांक रत्नू के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मिश्रा का कार्यकाल विस्तार देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है। कई सक्षम अधिकारी हैं जो प्रवर्तन निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं और उन्हें सीवीसी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

याचिका में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 (मिश्रा) के कार्यकाल को एक वर्ष की अवधि के लिए नहीं, बल्कि मूल नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की गई है। ऐसे मामलों की लंबित जांच की आड़ में, जिनका सीमा पार प्रभाव है, प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल समय-समय पर नहीं बढ़ाया जा सकता है। आगे कहा गया है कि केंद्र अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहा है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत के एक आदेश के बावजूद कि मिश्रा को और कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, फिर भी सरकार ने उन्हें 17 नवंबर, 2021 से 17 नवंबर, 2022 तक दूसरा विस्तार दिया। इस घटना के बाद, याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की। जिसका नोटिस भी जारी किया गया था। 18 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने ईडी निदेशक के लिए पांच साल तक के विस्तार की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

कांग्रेस नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला और ठाकुर, और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा दायर याचिकाओं में ईडी निदेशक के विस्तार को चुनौती दी गई है। 5 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन को वर्तमान ईडी निदेशक मिश्रा के कार्यकाल के लिए दिए गए विस्तार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के सिलसिले में न्यायमित्र नियुक्त किया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ईडी निदेशक के कार्यकाल के लिए 5 साल तक के विस्तार की अनुमति देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करके मिश्रा को दिया गया विस्तार शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन है।

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