पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जज के खिलाफ गलत टिप्पणी का आरोप

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Pakistan | A magistrate of Islamabad’s Margalla police station issued arrest warrant against PTI chief Imran Khan

Pakistan | A magistrate of Islamabad's Margalla police station issued arrest warrant against PTI chief Imran Khan
Pakistan | A magistrate of Islamabad’s Margalla police station issued arrest warrant against PTI chief Imran Khan

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जज के खिलाफ गलत टिप्पणी का आरोप

Pakistan | A magistrate of Islamabad’s Margalla police station issued arrest warrant against PTI chief Imran Khan related to a case registered on August 20 for his remarks regarding Additional District & Sessions Judge Zeba Chaudhry

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट (Arrest Warrant) जारी किया गया है. मारगल्ला थाने के एरिया मजिस्ट्रेट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ ये अरेस्ट वॉरंट जारी किया है. इस्लामाबाद (Islamabad) के थाने में दर्ज मामले को लेकर ये वॉरंट जारी किया गया है. शुक्रवार (30 सितंबर) को ही इमरान खान (Imran Khan) इस्लामाबाद में एक सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए थे और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी से माफी मांगी थी. इमरान खान ने महिला न्यायाधीश जेबा चौधरी को एक सार्वजनिक रैली में कथित रूप से धमकी दी थी.

इस्लामाबाद में 20 अगस्त को एक रैली के दौरान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी. शाहबाज गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

क्या कहा था इमरान खान ने?

इमरान खान ने न्यायाधीश जेबा चौधरी के लिए कहा था कि उन्हें खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुरोध पर जज जेबा चौधरी ने शाहबाज गिल की दो दिन की रिमांड को मंजूरी दी थी. उन्होंने रैली के दौरान पुलिस के उप महानिरीक्षक को चेतावनी दी कि वह उन्हें नहीं बख्शेंगे और गिल को अमानवीय यातना के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कसम खाई थी.

पूर्व प्रधानमंत्री पर केस हुआ था दर्ज

इस रैली में भाषण के कुछ घंटों बाद ही 69 वर्षीय इमरान खान पर पुलिस, न्यायपालिका और अन्य राज्य संस्थानों को धमकी देने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इमरान खान इसी मामले को लेकर शुक्रवार को इस्लामाबाद में एक सत्र अदालत के समक्ष पेश हुए थे. उन्होंने जज से कहा कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी से माफी मांगने आया हूं. उन्होंने कहा, “आपको जज जेबा चौधरी को बताना होगा कि इमरान खान आए थे और अगर मेरे शब्दों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगना चाहते हैं.”

इसके बाद इमरान खान (Imran Khan) कोर्ट से चले गए थे. शनिवार (1 अक्टूबर) को उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देने के मामले में एक हलफनामा भी दायर किया है, जिसमें कहा गया कि उन्हें एहसास हुआ कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली में उन्होंने सीमा पार की. इसके लिए वे माफी मांगते हैं.

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